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Ration Card Yojana New Rules : यदि आप राशन योजना के लिए अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड जल्द सरेंडर कर दें, वरना सरकार बाजार भाव से वसूली करेगी. सरकार ने देश भर में फिर से राशन कार्ड लाभार्थियों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं.
Ration Card Yojana latest uodate : यदि आप राशन योजना के लिए अपात्र हैं और आपने राशन कार्ड (Ration Card) बनवाकर उस पर राशन उठाया है तो अपना राशन कार्ड जल्द सरेंडर कर दें. वरना सरकार बाजार भाव से आपसे वसूली करेगी। इस बाबत देश भर के सभी जिलों में सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस को लेकर जिला प्रशासन ने यह चेतावनी भी जारी करनी शुरू कर दी है कि ऐसे लोगों से गेहूं और चावल की बाजार की दर से वसूली की जाएगी।
इसको लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर कहा है कि अगर आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र हैं और राशन ले रहे हैं तो जल्द अपना राशन कार्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमे बताया गया है कि राशन योजना के तहत मजदूर वर्ग सहित अन्य गरीब तबके के लोगों के लिए खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इसको लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बड़ी संख्या में अपात्र परिवार तथ्य छिपाकर योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं। इसमें आयकर अदा करने वाले और सरकारी नौकरी धारकों ने भी सेंध लगा रखी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये लोग हैं अपात्र :
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( Free ration Yojana )के नियमानुसार ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर अथवा जिनके घरों में एसी, पांच केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर उपयोग किया जा रहा है, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिचित भूमि हो तथा परिवार के सदस्यों की आय दो लाख से अधिक है, वे लोग अपात्र की श्रेणी में हैं।
इसी तरह से नगर क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट है तो वे भी अपात्र हैं।
सरकार ने शुरू की मुहिम :
ऐसे लोगों को योजना से हटाने के लिए सरकार ने मुहिम शुरू की है इसमें सभी अपात्र लोगों से राशन कार्ड (Ration Card) वापस लिया जा रहा है। आयकर अदा करने के साथ ही अन्य अपात्र लोगों से सरकार राशन कार्ड सरेंडर करा रही है। इसके लिए शासन ने 20 मई तक की तिथि निर्धारित की है। इसके बाद सर्वे के दौरान मिलने वाले अपात्र लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिसमे 24 रुपये प्रति किलो गेहूं और 32 रुपये प्रति किलो चावल या फिर बाजार दर से वसूली की जाएगी। यह भी कहा गया है कि राशन कार्ड सरेंडर करने वाले इसकी रसीद अवश्य ले लें ताकि आगे जांच में यह दिखा सकें कि उन्होंने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है।
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